अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हुआ आसान, एक हफ्ते में मिलेगा प्रमाण पत्र।

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सम्पर्कसूत्र, रांची
अगर आप भी अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।अगर डॉक्यूमेंट सही है तो एक हफ्ते के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। रांची नगर निगम ने सभी डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट जारी की है। जिससे कि आवेदन करने में किसी को परेशानी नहीं होगी।वहीं उन्हें आवेदन करने के लिए नगर निगम की दौड़ नहीं लगानी होगी।
इतना ही नहीं डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट जारी कर दी गई है।जिससे कि लोगों को आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।,तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है।बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज जन्म से 21 दिन तक के बच्चे के लिए: हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र, घर में हुआ है तो आंगबाड़ी केंद्र से सत्यापित प्रति, माता-पिता के आधार कार्ड की प्रति।31 दिन से 1 वर्ष तक के बच्चे के लिए:हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, घर में हुआ है तो आंगबाड़ी केंद्र से सत्यापित छायाप्रति,माता-पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति,एफिडेविट की मूल प्रति।1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए: हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, घर में हुआ है तो आंगबाड़ी केंद्र से सत्यापित छायाप्रति, माता-पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति,एफिडेविट की मूल प्रति,1 रुपये की रसीद,10 साल से बड़े बच्चे का स्कूल के सर्टिफिकेट की छाया प्रति, कार्यपालक दंडाधिकारी का आदेश प्रति और दो गवाह के आधार कार्ड का फोटोकॉपी।डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज घर में मृत्यु होने पर: पार्षद के अनुशंसा लेटर की मूल प्रति, घाट का प्रमाण पत्र मूल प्रति, आवेदक का आधार कार्ड (पति, पत्नी, बेटा)।हॉस्पिटल में मृत्यु होने पर: हॉस्पिटल द्वारा निर्गत डेथ सर्टिफिकेट की छाया प्रति, फार्म-4 की मूल प्रति, मृतक का आधार कार्ड, आवेदक का आधार कार्ड पति-पत्नी,बेटा घाट का प्रमाण पत्र छायाप्रति, आवेदन जमा करने का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर 2:00 तक, वितरण का समय 3 से 5:00 तक,आवेदन प्राप्त होने के बाद एक हफ्ते के अंदर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा,आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला सं सांख्यिकी कार्यालय आदेश के लिए भेजा जाता है आदेश के बाद एक सप्ताह मे निर्गत किया जाता है।

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