बोकारो कोचिंग सेंटर के पास तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई।

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प्रतिनिधि बोकारो
बोकारो के कोटपा – 2003 के तहत चलाए गए विशेष अभियान में 87 दुकानों की जांच की गई जिसमें 16 उल्लंघनकर्ताओं से 2900 रूपये जुर्माना वसूला गया स्कूल और कोचिंग सेंटरों के पास तंबाकू बिक्री पर सख्ती की गई स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दुकानदारों को सिगरेट विज्ञापन और ब्रांडिंग से बचने की चेतावनी दी गई ।
अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और छात्र सुरक्षा सुनिश्चित करना है छापेमारी के दौरान स्कूलों और कोचिंग सेंटरों के 100 गज के दायरे में आने वाली दुकानों की विशेष रूप से जांच की गई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकानदारों को स्पस्ट ग्रुप से निर्देशित किया कि वे स्कूल क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद ना बेचे और ना ही अपने प्रतिष्ठानों पर सिगरेट के विज्ञापन वाले पोस्टर लगाए उल्लंघन की स्थिति में कोटपा – 2003 की धारा 5 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है जिला परामर्सी मोहम्मद असलम ने बताया कि सिगरेट कंपनियों द्वारा दिए गए पोस्टर दीवार घड़ी,ब्रांडेड गुमटी और दुकान के बाहर लगे विज्ञापन बोर्ड भी कोटपा की धारा 5 का उल्लंघन है ऐसे मामलों में प्रथम अपराध पर दो साल की कैद या ₹1000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं ।
उन्होंने दुकानदारों से अपील की की वह कंपनियों के बहकावे में ना आए और इस प्रकार के गैर कानूनी प्रचार से बचे इस अभियान के दौरान जिला छापामारी दल में शामिल तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला परामर्सी मो.असलम और सेक्टर चार थाना के एस आई हिमांशु अपनी टीम के साथ मौजूद थे।

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