चेक बाउंस के आरोपी को 6 महीने की सजा और 10 लाख रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई।

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प्रतिनिधि,बोकारो
जिले के तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला ने चेक बाउंस के दोषी पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के हरलाडीह निवासी शंकर तुरी को 6 महीने सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई ।
बताते चले कि कांड के परिवादनी बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत नेशन हाट निवासी पुष्पा देवी ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय मे एसीजेएम के न्यायालय मे 2022 मे एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था की अभीयुक्त शंकर तुरी को उसके माँ की इलाज और बेटा को नौकरी के लिए देश से बाहर भेजनें के लिए 7 फरवरी 2022को सात लाख रूपये की दोस्ताना कर्ज की मांग की अभियुक्त की जरूरत को देखते हुए सात लाख दिया इसके लिए अभियुक्त ने एक चेक दिया जिस चेक को परिवादिनी ने ज़ब बैक मे डाला वह चेक बाउंस हो गया ।
जिसकी जानकरी अभियुक्त को दिया गया मगर उसने पैसा ना लौटाया तो परिवादिनी पुष्पा देवी ने अभियुक्त शंकर तुरी के विरु विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं के बहस के सुनने के बाद श्री दिग्विजय नाथ शुक्ला ने अभियुक्त शंकर तुरी को दोषी पाने के बाद 6 माह की और दस लाख जुर्माना की सजा सुनाई सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त संकट तुरी के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया इसके बाद दोषी अभियुक्त संकर तुरी को जमानत पर छोड़ा गया ।

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