सबूतों के अभाव में अदालत का फैसला,दहेज प्रताड़ना मामले में जुगनू अंसारी समेत 5 लोग बरी।

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बोकारो से ब्यूरो अनील बरनवाल की रिपोर्ट
आज बोकारो की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री तबिंदा खान की अदालत ने एक दहेज प्रताड़ना मामले में जुगनू अंसारी सहित पांच आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
यह मामला माराफारी थाना क्षेत्र की रहने वाली जीनत द्वारा दर्ज कराया गया था,जिसमें उन्होंने अपने पति जुगनू अंसारी और ससुराल के चार अन्य सदस्यों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
मामले की सुनवाई जीआरv केस नंबर 422/25 के तहत हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रणजीत गिरि ने जोरदार बहस की और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की कमी को उजागर किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को अपर्याप्त पाया और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ठोस साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपितों को बरी करने का फैसला सुनाया।
जीनत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। हालांकि, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष इन आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा।

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