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विधायक ममता देवी की विधायकी रद्द  विधानसभा ने जारी की अधिसूचना,

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राँची

रामगढ़ की विधायक ममता देवी को हिंसा मामले में हजारीबाग जिला न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद रामगढ़ की विधायक ममता देवी की सदस्यता विधानसभा ने रद्द कर दी है। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी की है

इससे पहले वर्ष 2016 में ममता देवी की अगुवाई में मजदूरों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन उग्र होने पर पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत मामले में कोर्ट ने ममता देवी को 5 साल की सजा सुनायी है। उसी वक्त तय हो गया था कि ममता देवी की विधायकी जानी तय है। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने 23 दिसंबर की तिथि से यह अधिसूचना जारी की है। कांग्रेस विधायक की सदस्यता दोष साबित होने की तिथि अर्थात 13 दिसंबर के प्रभाव से रद्द की गई है।

झारखंड विधानसभा सचिवालय ने कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी करने के साथ-साथ इसकी सूचना राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव आयोग को दे दी है। अब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में छह महीने के भीतर उपचुनाव होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि हजारीबाग जिला जज द्वारा एसटी केस में पारित न्यायादेश में ममता देवी की दोष साबित होने के कारण जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रविधानों के तहत इनकी सदस्यता रद्द की गई है।

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